PM Kisan mandhan yojana किसानों के लिए केंद्र सरकार की एक Scheme है। जिसमें कोई भी किसान जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष है। वह इसमें भाग ले सकता है और हर महीने ₹55 का कंट्रीब्यूशन करके 60 साल की उम्र पूरी हो जाने पर हर महीने ₹3000 की गारंटीड पेंशन सीधे अपने बैंक अकाउंट में पा सकता है।
What is PM kisan Maandhan yojana ? | PM kisan Maandhan yojana क्या है ?
किसानों के लिए केंद्र सरकार की एक सरकारी स्कीम है उसमें कोई भी किसान जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है एवं 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे व सीमांत किसान जिनके के नाम 1 अगस्त 2019 को राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के भू अभिलेख रिकॉर्ड में दर्ज है। इस योजना में भाग ले सकते हैं।
यह योजना छोटे वह सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा के लिए हैं। इस योजना के अंतर्गत किसान हर महीने ₹55 से ₹200 के बीच मासिक योगदान देकर योजना की परिपक्वता पर ₹3000 मासिक (₹36000 वार्षिक) निश्चित पेंशन पा सकता है। इस योजना में जितना एक मासिक योगदान किसान का होता है, उतना ही योजना में मासिक योगदान सरकार का होगा।
यदि पेन्शन मिलने की अवधि में किसान अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को योग्य अभिदाता द्वारा प्राप्त पेंशन की राशि की 50% राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।
यदि कोई अभिदाता किसान 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले किसी दुर्घटना या अन्य कारण से स्थाई रूप से अक्षम हो गया तथा इस योजना का मासिक योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से मासिक योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा। या अभिदाता द्वारा जमा किए गए अंशदान का हिस्सा पेंशन फंड द्वारा अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर ब्याज सहित जो भी अधिक को लेकर योजना से बाहर हो सकता है।
PM Kisan mandhan yojana पात्रता संबंधी मापदण्ड
- 2 हेक्टेयर से कम करती योग्य भूमि होना चाहिए।
- आवेदक किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के अंदर होना चाहिए।
- योजना लघु व सीमांत किसान के लिए है।
योजना का लाभ लेने के लिए नहीं होना चाहिए
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारी निधन निधि संगठन योजना आदि जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- कोई इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले किसान नहीं होना चाहिए।
- जिन्होंने श्रम योगी मानधन योजना तथा प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना के विकल्प का चयन किया हुआ है।
PM Kisan mandhan योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता पासबुक
- भू अभिलेख दस्तावेज
योजना की विशेषताएं
- यह योजना एक स्वैच्छिक तथा अंशदाई पेंशन योजना है । जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है, ले सकता है तथा बीच में छोड़ना चाहता है, तो बीच में ही अपने योगदान की राशि को नियमानुसार ब्याज सहित वापस लेकर छोड़ सकता है।
- इस योजना में किसान 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने के उपरांत ₹3000 की निश्चित राशि प्रत्येक माह पेंशन के रूप में पा सकता है।
- इस योजना में जितना योगदान किसान का होता है उतना ही योगदान सरकार द्वारा किया जाता है।